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हर प्रकाश अग्निहोत्री की सोशल मीडिया पोस्ट से: ज्ञापन: पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रतिमा स्थल के मुख्य द्वार परअवैध निर्माण हटाने कि मांग

उ प्र कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान मे आज मेट्रो परियोजना प्रबंधक को ज्ञापन
श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रतिमा स्थल के मुख्य द्वार पर अवैध निर्माण के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन
पूर्व अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री के नेतृत्व मे जिलाधिकारी को ज्ञापन: अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग 


कानपुर: 5 अगस्त 2026
Har Prakash Agnihotri 2 घंटे
उ प्र कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान मे आज मेट्रो परियोजना प्रबंधक को ज्ञापन देकर नरोना चौराहा मालरोड़ स्थिति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रतिमा स्थल के मुख्य द्वार पर किये जा रहे अवैध निर्माण हटाने कि मांग कि गई
प्रतिनिधि मंडल मे मेरे अलावा प्रदेश कांग्रेस पूर्व महासचिव निजामुद्दीन खा पूर्व पार्षद अनिल बाजपेई भुललर, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव सुनील राठौर, पी सी सी सदस्य ग्रीन बाबू सोनकर, पी सी सी सदस्य अनूप श्रीवास्तव,लायर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रमाकांत मिश्रा,विनय पाण्डेय, दिनेश दीक्षित, भूपिंदर सिंह भदौरिया,प्रमोद गुप्ता,दीप पाण्डेय, बंटू बाजपेई, चुन्नू निगम, ज़फर शाकिर, मुन्ना खा आदि शामिल थें
Har Prakash Agnihotri 1 दिन
उ प्र कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल मेट्रो प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी नरोना चौराहा मालरोड़ पर स्थापित प्रतिमा स्थल के मुख्य द्वार पर किये जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन दे कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग की गई
ज्ञापन देने वालो मे मेरे अलावा, पवन गुप्ता, निजामुद्दीन खा, इक़बाल अहमद, अनिल बाजपेई भुललर, महेन्द्र त्रिपाठी पुत्तू सुनील राठौर, कृपेश त्रिपाठी, ग्रीन बाबू सोनकर, अनूप श्रीवास्तव,रीतेश यादव सैमुअल लकी सिंह रमाकांत मिश्र,राजेश जायसवाल काशिफ बंटू,विश्वनाथ जायसवाल, सुधीर साहू, विनय पाण्डेय, दीप पाण्डेय, रामजी दुबे, प्रमोद गुप्ता, चुन्नू निगम ज़फर शाकिर, आशुतोष शुक्ला आदि प्रमुख रूप से शामिल थें
Ram Ji Dubey, Ikhlaq Ahmad David Chishti और
6 अन्य लोगों के साथ हैं. ·3 घंटे ·
उ प्र कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल मेट्रो प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी नरोना चौराहा मालरोड़ पर स्थापित प्रतिमा स्थल के मुख्य द्वार पर किये जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री के नेतृत्व मे जिलाधिकारी को ज्ञापन दे कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग की गई
ज्ञापन देने वालो मे मेरे अलावा, पवन गुप्ता, निजामुद्दीन खा, इक़बाल अहमद, अनिल बाजपेई भुललर, महेन्द्र त्रिपाठी पुत्तू सुनील राठौर, कृपेश त्रिपाठी, ग्रीन बाबू सोनकर, अनूप श्रीवास्तव,रीतेश यादव सैमुअल लकी सिंह रमाकांत मिश्र,राजेश जायसवाल काशिफ बंटू,विश्वनाथ जायसवाल, सुधीर साहू, विनय पाण्डेय, दीप पाण्डेय, , प्रमोद गुप्ता, चुन्नू निगम ज़फर शाकिर, आशुतोष शुक्ला राहुल वर्मा आदि प्रमुख रूप से शामिल थें

अजय के. अग्रवाल बनाम श्रीचंद पी. हिंदुजा: न्यायिक इतिहास में लंबे समय से लंबित मामलों और न्याय की धीमी गति को रेखांकित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी विवाद

भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस पुराने मामले को जल्द निपटाने की दिशा में लगातार सक्रिय
देश के भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों में आम नागरिक या तीसरा पक्ष किस हद तक अदालत जा सकता है
भारतीय न्यायिक इतिहास में लंबे समय से लंबित मामलों को रेखांकित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण विवाद

कानपुर: 5 अगस्त 2026
नई दिल्ली: 5 अगस्त 2026
अजय के. अग्रवाल बनाम श्रीचंद पी. हिंदुजा (Ajay K. Agrawal vs. Srichand P. Hinduja) मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में लंबे समय से लंबित मामलों और न्याय की धीमी गति को रेखांकित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी विवाद है।
इस दीर्घकालिक मामले की वर्तमान स्थिति, कानूनी पेच और महत्व का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:
मामले की पृष्ठभूमि (Background)बोफोर्स घोटाला संबंध: यह मामला ऐतिहासिक रूप से बहुचर्चित बोफोर्स तोप सौदा घोटाले से जुड़ा हुआ है।
हाईकोर्ट का फैसला (2005): दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 में यूरोप और ब्रिटेन आधारित उद्योगपति हिंदुजा बंधुओं (श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा) के खिलाफ सीबीआई (CBI) द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज (Quash) कर दिया था।
तीसरे पक्ष की अपील: सीबीआई द्वारा इस फैसले को चुनौती न देने के बाद, वकील और भाजपा नेता अजय कुमार अग्रवाल ने एक 'तीसरे पक्ष' (Third Party) के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील (Criminal Appeal Nos. 1369-1375/2005) दायर की।
मुख्य कानूनी बिंदु: लोकस स्टैंडाई (Locus Standi)
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सबसे बड़ा संवैधानिक और कानूनी सवाल यह है कि:क्या कोई तीसरा पक्ष (जो सीधे तौर पर मामले से पीड़ित या जुड़ा नहीं है) किसी आपराधिक मामले में निचली अदालत या हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है?
कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका - SLP) के तहत इस तरह की याचिकाओं की स्वीकार्यता की समीक्षा करने पर विशेष जोर दिया है।
वर्तमान स्थिति और कोर्ट का कदम 20 से अधिक वर्षों से लंबित: वर्ष 2005 से लंबित यह आपराधिक अपील लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद हाल के वर्षों में नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। [
ताजा अदालती आदेश: भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस पुराने मामले को जल्द निपटाने की दिशा में लगातार सक्रिय है। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को त्वरित रूप से सूचिबद्ध किया गया है।
इस फैसले/प्रक्रिया का महत्वलंबित मामलों का निपटारा (Pendency Reduction): सुप्रीम कोर्ट का यह कदम भारतीय न्यायपालिका में दशकों पुराने मामलों  को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
न्यायिक जवाबदेही: न्याय में देरी का मतलब 'न्याय से वंचित करना' (Justice delayed is justice denied) होता है। ऐसे पुराने हाई-प्रोफाइल मामलों को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाकर कोर्ट जनता में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास बहाल कर रहा है।
नया कानूनी सिद्धांत (Jurisprudence): इस मामले में आने वाला अंतिम निर्णय यह तय करेगा कि देश के भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों में आम नागरिक या तीसरा पक्ष किस हद तक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है